नई दिल्ली। अंबेडकर नगर में रहने वाली छात्रा को अश्लील फोन कर परेशान किया जा रहा है। छात्रा के पास 19 जून से ही किसी युवक के फोन आ रहे हैं। अश्लील फोन आने से छात्रा सदमे में चली गई है। छात्रा की शिकायत पर अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को छेड़छाड़ व धमकाने का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। दक्षिण जिले की डीसीपी बेनिता मेरी जैकर ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज करने की पुष्टि की है।
दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छात्रा परिवार के साथ मदनगीर, अंबेडकर में रहती है। छात्रा बीएड की पढ़ाई कर रही है। छात्रा की ओर से अंबेडकर नगर थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उसके मोबाइल पर अंजान नंबरों से 19 जून से लगातार फोन आ रहे हैं। फोन करने वाला अश्लील बातें करता है और दोस्ती करने की बात कहता है। दोस्ती नहीं करने पर आरोपित धमकी देता है। छात्रा ने इसकी शिकायत बुधवार को पीसीआर काल के जरिये पुलिस को दी गई। छात्रा की शिकायत पर बृहस्पतिवार को अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पैरोल पर जेल से बाहर निकला फिर हो गया फरार
कोरोना के समय पैरोल पर जेल से बाहर निकला एक बदमाश फरार हो गया। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने जेल में आत्मसमर्पण नहीं किया। फरार चल रहे तिगड़ी थाने के इस घोषित बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित हरेंद्र के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था। डीसीपी अमित गोयल के अनुसार गंभीर अपराधों में फरार चल रहे बदमाशों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी।
इस दौरान उन्हें पता चला कि हरेंद्र उर्फ झंडू तिगड़ी थाने का घोषित बदमाश है। वह पैरोल लेने के बाद से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट अदालत ने जारी किए हुए हैं। कई मामलों में अदालत के समक्ष वह पेश नहीं हो रहा है। पुलिस को पता चला कि आरोपित के खिलाफ हत्या प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोट पहुंचाने आदि के मामले दर्ज हैं। ऐसे में एसीपी संतोष कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने हरेंद्र को पकड़ लिया।
पूछताछ में हरेंद्र ने बताया कि उसके खिलाफ संगम विहार एवं तिगड़ी थाने में सात मामले दर्ज हैं। वह जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा था, ताकि कोर्ट की कार्रवाई से बच सके। वह वर्ष 2019 में गिरफ्तार हुआ था। उसे 20 जुलाई 2020 को कोरोना के चलते पैरोल मिली थी। पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ और न ही उसने जेल में आत्मसमर्पण किया।
धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार दंपती को राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपित दंपती को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। दंपती पर कथित तौर पर खरीदार से 1.7 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि लेने और बाद में संपत्ति की बिक्री से इन्कार करने का आरोप है। कोर्ट ने आरोपित दंपती को 75 लाख रुपये कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है।
अदालत ने दंपती से 4.50 करोड़ रुपये की पालम स्थित संपत्ति के मालिकाना हक और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नोटिस जारी कर दंपती की दो अलग-अलग याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांगा था। अदालत ने मामले को 3 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि दंपती को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।