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ग्रेटर नोएडा में फिर चलेगा बाबा का बुलडोज़र

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बाबा का बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहा है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बाबा का बुलडोजर चलेगा। बाबा का बुलडोजर चलना कर ग्रेटर नोएडा में 100 करोड रुपए से भी अधिक कीमत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में चलेगा बाबा का बुलडोजर

आपको बता दें कि हाल ही में जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के शाहबेरी गांव में 10950 वर्ग मीटर जमीन पर बाबा का बुलडोजर चलाया जाएगा। इस जमीन की कुल कीमत एक अरब 950 करोड़ रुपए बताई जाती है। 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की इस जमीन पर 28 अगस्त 2024 तक बाबा का बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए गए हैं।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के शाहबेरी गांव से जुड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति की 10950 वर्ग मीटर जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। चार खसरा नंबरों की जमीन पर बनीं करीब 150 दुकानें और चार मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे। कस्टोडियन ने 28 अगस्त तक अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को कास्टोडियन और दादरी तसहील के अधिकारियों ने शाहबेरी पहुंचकर निरीक्षण किया। मौके पर अवैध निर्माण करने का नोटिस पहले चस्पा किया गया था। जिसमें सात दिनों में निर्माण को तोड़ने का समय दिया गया था। जो पूरा हो गया हैं।

शाहबेरी गांव के खसरा नंबर 13, 30, 125 और 187 में शत्रु संपत्ति हैं। खसरा नंबर 197 में 8790 वर्गमीटर जमीन है। जिस पर करीब 150 दुकानें बनी हैं। कुछ माह पहले प्रशासन ने दुकानों को सील कर दिया था। वहीं खसरा नंबर 13 की 1520 वर्गमीटर जमीन पर चार मकान बने हैं। वहीं खसरा नंबर 30 में 250 वर्गमीटर और 125 में 390 वर्गमीटर जमीन पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं।

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शुक्रवार को कस्टोडियन लखनऊ कार्यालय और एसडीएम दादरी अनुज नेहरा शाहबेरी में पहुंची। वहां शत्रु संपत्ति का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। उधर लेखपाल दर्शन कुमार ने टीम के साथ य अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा कराए थे। जिनमें में सभी को 7 दिन के अंदर निर्माण को हटाने का और समय दिया गया, लेकिन किसी ने निर्माण नहीं हटाया। साथ ही दुकान या मकान के अंदर सामान को भी निकालने का समय दिया गया है। लेक कुछ ने प्रार्थना पत्र दिया हैं। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सभी दुकानें और अन्य निर्माण को तोड़ा जाएगा।

क्या होती है शत्रु संपत्ति

बात यदि सतु संपत्ति की करें तो यह ऐसी संपत्ति होती है जिस पर सरकार का अधिकार होता है। भारत तथा पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे। उनकी प्रॉपर्टीज जमीन तथा मकान सरकार के अधिकार में आ गए थे। अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों की जमीन को भारत के राजस्व रिकॉर्ड में शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज किया जाता है।

भारत के हर गांव नगर तथा शहर में चतुर संपत्ति मौजूद है। ऐसी ही शत्रु संपत्ति पर ग्रेटर नोएडा के शहरी गांव में भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अब जिला प्रशासन इस शत्रु संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला कर उसे जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएगा।

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