बाराबंकी। मादक पदार्थ तस्करी करके धन अर्जित करने वाले दो तस्करों की एक करोड़ 12 लाख 60 हजार रुपये की कीमत की संपत्ति जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस ने कुर्क की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई है। कुर्क की संपत्ति में एक मकान लखनऊ का है, जिसे लखनऊ सदर के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कुर्क कर मुनादी कराई गई। वहीं, जहांगीराबाद पुलिस ने गोकशी के आरोपितों की संपत्ति कुर्क की है।
जैदपुर थाना के ग्राम टिकरा उस्मा में रहने वाला सहीम उर्फ कासिम सहित एक दर्जन मादक पदार्थ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। इसमें थाने का हिस्ट्रीशीटर सहीम गिरोह का सरगना है। पुलिस-प्रशासन इससे पहले भी सहीम की चार करोड़ छह लाख कीमत की संपत्ति कुर्क कर चुका है।
मंगलवार को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लखनऊ के बर्फखाना मुहल्ला के मल्लाही टोला वार्ड में सहीम की भूमि व मकान को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 42 लाख चार हजार 460 रुपये है। वहीं सहीम के गिरोह के सदस्य टिकरा उस्मा के फिरोज आलम उर्फ गुड्डू की भी लखनऊ के मुहल्ला बरौरा हुसैनबारी के वार्ड कन्हैया माधवपुर में स्थित फिरोज आलम उर्फ गुड्डू की 70 लाख 55 हजार 275 रुपये की जमीन व मकान कुर्क की गई।
जैदपुर कोतवाल डीके सिंह ने बताया कि सहीम पर आठ और फिरोज पर तीन मुकदमे हैं। जहांगीराबाद थाना के भयारा गांव निवासी इकरार अहमद व उसके भाई इकराम पर गाेकशी व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं।
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत भयारा गांव स्थित उसके मकान को तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ कुर्क किया है। मकान की कीमत 14 लाख बताई जाती है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव फोर्स के साथ मौजूद रहे।