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ईडी की बड़ी कार्रवाई, फेमा के तहत शाओमी के 5551 करोड़ रुपये अटैच

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नई दिल्‍ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि भारतीय विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी इंडिया की 5,551 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जब्त कर ली गई है। ईडी ने यह कार्रवाई द शाओमी टेक्नोलाजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की है। कंपनी, जिसे शाओमी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एमआइ ब्रांड से मोबाइल फोन का कारोबार करती है।

बैंक खातों के 5,551.27 करोड़ जब्‍त

ईडी ने एक बयान में कहा कि शाओमी इंडिया, चीन स्थित शाओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के बैंक खातों में पड़ी 5,551.27 करोड़ रुपये की राशि को जब्त कर लिया गया है।

फेमा के तहत कार्रवाई

चीनी फर्म द्वारा फरवरी में कथित तौर पर अवैध तरीके से विदेश धन भेजने के संबंध में कंपनी के खिलाफ एजेंसी ने जांच शुरू की थी। उसी सिलसिले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की संबंधित धाराओं के तहत रकम जब्त की गई। शाओमी ने 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था और अगले साल से विदेश पैसा भेजना लगी थी।

रायल्टी की आड़ में भेजी रकम

ईडी ने कहा कि कंपनी ने रायल्टी की आड़ में 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा तीन विदेशी संस्थाओं को भेजी है। इनमें से एक शाओमी समूह की मूल इकाई भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका स्थित दो असंबद्ध संस्थाओं को भी बड़ी रकम भेजी गई। बयान में कहा गया कि कंपनी ने जो मोबाइल सेट बाजार में उतारे वे पूरी तरह भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए हैं। जिन तीन कंपनियों व संस्थाओं को शाओमी ने रकम भेजी, उन्होंने इस कारोबार में अपनी किसी सेवा का योगदान नहीं किया था।

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बैंकों को भ्रामक सूचना देने का भी आरोप

बयान में कहा गया कि समूह की संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेज के जरिये कंपनी ने रायल्टी की आड़ में यह रकम विदेश भेजी जो फेमा की धारा चार का उल्लंघन है। ईडी ने कंपनी पर विदेश पैसा भेजते समय बैंकों को भ्रामक सूचना देने का भी आरोप लगाया है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में समूह के वैश्विक उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन से भी पूछताछ की थी।

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