ग्रेटर नॉएडा। रवि काना ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल किया था..साथ ही सह अभियुक्तों ने भी रिट दाखिल की थी एक साथ सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी रिट ख़ारिज किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी मजबूत पैवी के कारण सभी रिट ख़ारिज हुई।
थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-02/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले मे रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह उर्फ रवि काना द्वारा एफ0आई0आर0 निरस्त कराये के लिए 13-1-2024 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-259/2024 रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य डाला गया तथा उक्त एफ0आई0आर के सम्बन्ध में सह अभियुक्त अमन, महकी नागर उर्फ महकार, काजल झा, विशाल व तरूण छोकर द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-670/2024, 1843/2024, 1571/2024, 3796/2024 व 1834/2024 डाला गया।
उक्त सभी रिट याचिकाओं पर न्यायालय द्वारा एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया गया है।