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पाकिस्तान की अदालत से इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राजद्रोह की याचिका खारिज की

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इस्लामाबाद।‌ पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके कई मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिका को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने रिजर्व फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज की। साथ ही याचिका दायर करने वाले मौलवी इकबाल हैदर के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत का फैसला

अदालत ने इमरान और उनके मंत्रियों के नाम को नो फ्लाई सूची में शामिल करने का अनुरोध भी ठुकरा दिया। साथ ही उस राजनयिक पत्र की जांच करने की मांग भी नहीं मानी, जिसमें इमरान सरकार को हटाने की बात कही गई है। इमरान के छह सहयोगियों के नाम ‘स्टाप लिस्ट’ में शामिल इस बीच, जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी (एफआइए) ने इमरान खान के छह प्रमुख सहयोगियों के नाम ‘स्टाप लिस्ट’ में डाले हैं, ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके।

यही नहीं इस सूची में नाम होने से ये छह लोग बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें इमरान के पूर्व प्रधान सचिव आजम खान, राजनीतिक संवाद पर पूर्व विशेष सहायक शाहबाज गिल, आंतरिक एवं जवाबदेही मामलों के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर, पंजाब के महानिदेशक गौहर नफीस और संघीय जांच एजेंसी (पंजाब क्षेत्र) के महानिदेशक मोहम्मद रिजवान के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के सोशल मीडिया प्रमुख अर्सलान खालिद का नाम भी सूची में डाला गया है।

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