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माफिया मुख्तार के काफिले पर हमले के आरोपी बृजेश सिंह को HC से सशर्त जमानत मंजूर

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गाजीपुर के चर्चित उसर चट्टी कांड में बीते 12 साल से वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन बृजेश सिंह को जमानत मिल गई है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के आरोपी बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सशर्त जमानत मिली है.

गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थानाक्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था. दिन में दोपहर 12:30 बजे हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत तीन लोगों की मौत हुई थी. इस हमले में बृजेश सिंह भी घायल हुआ था और तभी यह चर्चा हुई बृजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारा गया. सालों तक बृजेश सिंह अंडर ग्राउंड रहा और उसने अपना कारोबार छिपकर संचालित किया. बृजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जब दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया. दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद बृजेश सिंह यूपी आ गया और लंबे समय से वाराणसी जेल में बंद है.

2009 से जेल में बंद है बृजेश सिंह

अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में बृजेश सिंह को सशर्त जमानत मिल गई है. जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है. हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद गाजीपुर के इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है, सिर्फ एक गवाही पूरी हो पाई है. बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में बृजेश सिंह की जमानत को पहले खारिज करते हुए सुनवाई करने वाली निचली अदालत को एक साल में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाया जिस पर बृजेश सिंह की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत पर दोबारा अर्जी डाली गई थी.

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बृजेश सिंह के खिलाफ 41 आपराधिक मामले

बता दें कि ब्रजेश सिंह पर 41 आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें से 15 में उसे बरी किया जा चुका है. सिर्फ तीन मुकदमों में विचारण चल रहा है, जिनमें से दो मुकदमों में वह जमानत पर है. सिर्फ इस एक मामले में उसे जमानत नहीं मिली थी. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बृजेश सिंह को गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में भी जमानत दे दी है.

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