नई दिल्ली। सीबीआइ ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म निर्माता जसप्रीत सिंह वालिया उर्फ बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे आइडीबीआई बैंक को 119 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिकायत में बैंक ने आरोप लगाया है कि जीएस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जीएसईपीएल) को जून में 23.5 लाख अमरीकी डालर (तब 10 करोड़ रुपये के बराबर) का विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) और 4.95 करोड़ रुपये का सावधि ऋण (आरटीएल) स्वीकृत किया गया था।
2008 में संजय दत्त, बिपाशा बसु अभिनीत हिंदी फिल्म “लम्हा” के निर्माण के लिए फिल्म वित्तपोषण योजना के तहत वालिया और अन्य की व्यक्तिगत गारंटी पर ऋण स्वीकृत किया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि फिल्म को 2009 में रिलीज किया जाना था, लेकिन मार्च 2009 से प्रवर्तकों और प्रदर्शकों के बीच विवाद के कारण इसमें देरी हुई। खाता 30 सितंबर, 2009 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया।
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इसके बाद बैंक ने जीएसईपीएल, पीवीआर और आइडीबीआई बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत दुनिया भर में फिल्म रिलीज करने के लिए एकमात्र वितरक के रूप में पीवीआर को नियुक्त किया। हालांकि, पीवीआर अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहा, क्योंकि इसे लगभग 83.89 लाख रुपये का घाटा हुआ।
बैंक ने आरोप लगाया कि एक फोरेंसिक आडिट से पता चला है कि कंपनी ने एक कपटपूर्ण उपयोग प्रमाण पत्र जमा कर बैंक के फंड को डायवर्ट किया और अकाउंट बुक में हेराफेरी की। एजेंसी ने वालिया, जीएसइपीएल और अन्य को आइपीसी की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रविधानों के तहत नामित किया है।