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ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश

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सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी ने हाईकोर्ट के कार्बन डेटिंग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे. अब इस पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के निहितार्थों की बारीकी से जांच की जरूरत होगी. आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा. ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग के आदेश के खिलाफ हम यहां आए हैं. अहमदी ने कहा कि कार्बन डेटिंग 22 तारीख को शुरू हो सकती है. ऐसे में रोक लगाए जाने की जरूरत है.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

इसपर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप निर्देश लेना चाहते हैं? तुषार मेहता ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान होता है तो बेहतर हो सकता है कि आपकी लॉर्डशिप इस पर फैसला करे. उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या कोई और तकनीक है.

इस मामले में बेहद सावधानी से डील करनी होगी- CJI

मस्जिद समिति के वकील ने इस दौरान तुषार मेहता की तारीफ की और कहा यह स्थिति को वाकई समझ रहे हैं. मस्जिद कमेटी पक्ष ने यह भी कहा कि हमें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले हम परिस्थिति को देखेंगे. हमें इस मामले में बेहद सावधानी से डील करनी होगी.

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