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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीज की जा रही हैं कारें…लेकिन क्यों? इन स्टेप्स को फॉलो करके बचा सकते हैं अपनी कार

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देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शहरों में लागू किए गए नए नियमों के मद्देनजर अब नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) पुलिस कई पुराने वाहनों को जब्त कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा पुलिस (Noida Police) ने एक से ज्यादा बार बेचे गए वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया है। हिट एंड रन घटना के बाद से पुलिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ऐसी सभी कारों के ओनरशिप की पुष्टि कर रही है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस शहर में घूम-घूम कर ऐसे सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खंगाल रही है, जो एक से ज्यादा बार बिक चुके हैं। साथ ही सलाह दी जाती है कि अगर आप ऐसे वाहन के मालिक हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप डिटेल्स जल्द से जल्द अपडेट करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा कि अगर ऐसे पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट नहीं किए जाते हैं, तो इससे पुलिस को वाहन को जब्त करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ नियमों का पालन करने से आप अपने वाहन को जब्त होने से बचा सकते हैं।

अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में एक पुराने वाहन के मालिक हैं और एक निर्धारित अवधि के बाद इसे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए तरीके से आप ऐसा कैसे कर सकते हैं:-

  • नोएडा या ग्रेटर नोएडा में अपने पास के आरटीओ ऑफिस पर जाएं।
  • दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट देखें और उन्हें आरटीओ ऑफिस लेकर जाएं।
  • आरटीओ से जारी एनओसी प्राप्त करें ताकि नियत समय में आपके वाहन का दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो सके।
  • सुनिश्चित करें कि आपके पास वाहन के पिछले मालिक के डिटेल्स के साथ अपनी एक आईडी हो।
  • वेरिफिकेशन के बाद आवेदक को आरसी प्राप्त होने तक की अवधि के लिए रसीद का टोकन दिया जाएगा।
  • आवेदक को वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक महीने के अंदर जारी किया जाएगा।
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नोएडा पुलिस पुराने वाहनों और कई बार बेची जा चुके वाहनों के साथ ही उन वाहनों को भी जब्त कर रही है, जिन पर यातायात उल्लंघन के कारण बहुत अधिक जुर्माना बकाया है। साथ ही सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास कोई ट्रैफिक फाइन पेडिंग है तो आप उसे जल्द से जल्द चुका दें।

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