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सोसायटी में महिला को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना पड़ा महंगा, पुलिस के भी छूटे पसीने

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नोएडा। सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसायटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कार चार्ज करना एक निवासी को महंगा पड़ गया। प्रबंधन की ओर से डोमेस्टिक चार्जर से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने को लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। चार्जिंग के दौरान ट्रैक वे पर खड़ी कार पर जैमर लगाया गया। जैमर करीब 12 घंटे बाद हटा। महिला बृहस्पतिवार की सुबह अपने दफ्तर तक नहीं जा सकीं।

निवासी निहारिका के मुताबिक सोसायटी में चार कजम और एक टैरा चार्जर है। बुधवार को कजम चार्जर खराब थे। टैरा भी दो से तीन मिनट बाद चार्जिंग के दौरान ऑटो कट हो रहा था। गुरुग्राम में उनका दफ्तर है। प्रतिदिन सुबह उनको दफ्तर जाना होता है। बुधवार की शाम 8:20 पर कजम और टैरा चार्जर खराब होने की सूचना प्रबंधन को माई गेट पर डाली।

प्रबंधन ने गाड़ी में लगा दिया जैमर

डोमेस्टिक चार्जर से टावर के बाहर गाड़ी को चार्ज करने के लिए लगाया। देर रात 11 बजे प्रबंधन ने गाड़ी में जैमर लगा दिया। सुबह सात बजे प्रबंधन को हटाने के लिए कहा गया जो नहीं हटाया। नौ बजे तक प्रबंधन की ओर से टहलाया गया। पुलिस को फोन पर सूचना दी। मौके पर पुलिस आई। थाने पहुंचने पर पुलिस ने प्रबंधन को जैमर हटाने के लिए पुलिस ने कहा।

प्रबंधन ने इसके बाद भी सुबह 11:30 के बाद जैमर हटाया और 25 हजार रुपये का पेनाल्टी लगाई। निहारिका का आरोप है इस दौरान उनके और ससुर के साथ प्रबंधन ने बदतमीजी की। एओए की ओर से पूरे घटनाक्रम को तोड़ मरोड़-कर पेश कर उनको और उनके पति को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।

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बदतमीजी पर लगाई पेनाल्टी

एओए अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि कजम चार्जर में दिक्कत थी। टैरा चार्जर चल रहा था। यहां चार्जिंग का पैसा लगता है। कजम से चार्जिंग का पैसा नहीं लगता है। महिला ने भी पैसा देने से बचने के लिए घर पर चार्जिंग का रास्ता चुना। बालकनी से तार लटकाकर नीचे तक डाले गए। महिला ने सुरक्षाकर्मी, मेंटेनेंस प्रबंधन के साथ गाली-गलौज करते हुए बदतमीजी की।

सुबह मेंटेनेंस में भी महिला ने कोई शिकायत नहीं देकर सीधे पुलिस को फोन किया। एओए ने जो किया है वह नियमानुसार है। नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़े होने पर 1000 रुपये की पेनाल्टी निर्धारित है। महिला ने सुरक्षाकर्मी, मेंटेनेंस प्रबंधन के साथ बदतमीजी की और एओए के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया। इसको लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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