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साल में 52 जुमे वाले बयान पर संभल के सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट

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लखनऊ। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सीओ संभल अनुज चौधरी काे पुलिस जांच में राहत मिल गई है। सीओ पर होली व रमजान के दौरान शांति समिति की बैठकों में जानबूझकर लगातार सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का आराेप लगा था।

पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आइजीआरएस पर शिकायत कर सीओ पर ‘होली साल में एक दिन आती है और जुमा 52 दिन होता है तथा ईद की सेवाइयां खिलानी हैं तो उन्हें गुजिया भी खानी पड़ेगी।’

ऐसे अन्य बयानों की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। मामले की जांच एसपी कानून-व्यवस्था मनोज कुमार अवस्थी को सौंपी गई थी। जांच में सीओ को आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया। डीजीपी मुख्यालय ने रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है।

24 नवंबर को हुई थी हिंसा

सीओ ने जांच के दौरान अपने बयान में कहा था कि 24 नवंबर, 2024 को शाही जामा मस्जिद का सर्वे होने के दौरान संभल में हिंसा के बाद माहौल संवेदनशील था। छह मार्च, 2025 को संभल कोतवाली में होली व जुमे की नमाज काे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति के सदस्यों, धर्म गुरुओं, जुलूस के आयोजकों, हिंदू व मुस्लिम धर्म के संभ्रांत नागरिकों की बैठक बुलाई गई थी।

बैठक में उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से होली व जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की अपील की थी। जुमे की नमाज से संबंधित कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। शांतिपूर्ण माहौल में होली व जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

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इसके बाद 28 मार्च, 2025 को अलविदा की नमाज व 31 मार्च, 2025 को ईद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए फिर शांति समिति की बैठक में दोनों समुदाय के लोगों से अपील की गई थी। कुछ लोगों ने उनकी अपील को धर्म विशेष से जोड़कर गलत ढंग से प्रसारित किया गया।

जांच के दौरान इनके भी लिए गए बयान

जांच के दौरान संभल निवासी जितेन्द्र वर्मा, मु.यासीन व अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। बयानों में कहा गया कि शांति समिति की बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को रंग से परहेज है तो वह व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने घर में रहकर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। प्रशासन ने होली व जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया। अलविदा की नमाज व ईद का त्योहार भी सकुशल संपन्न कराया गया। आरोपों के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए।

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