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विधायक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व MLA की रिहाई पर विवाद, आज रिहा होने की संभावना

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प्रयागराज। भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया का रिहाई आदेश स्थानीय प्रशासन द्वारा सोमवार को नहीं जारी हो सका। जिलाधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उदयभान का मुचलका जमा नहीं हो पाया। मंगलवार को जिलाधिकारी के आने पर या उनकी अनुमति से प्रभारी जिलाधिकारी गौरव कुमार मुचलका जमा करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से जेल अधीक्षक को रिहाई का आदेश भेजा जाएगा।

सोमवार को उदयभान का मुचलका जमा करने के लिए अधिवक्ता व उनके समर्थक जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे। देर शाम तक अधिवक्ता इंतजार करते रहे कि मुचलका जमा होगा। अब मंगलवार को मुचलका जमा होने के बाद यहां से रिहाई का आदेश नैनी सेंट्रल जेल पहुंचेगा। उसके बाद उदयभान करवरिया की रिहाई हो जाएगी।

सरकार ने लिया समय से पूर्व रिहाई का निर्णय

प्रयागराज में वर्ष 1996 में सपा के पूर्व विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में उदयभान करवरिया व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। चार नवंबर 2019 को अदालत ने आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सरकार ने उनके आचरण को देखते हुए समय पूर्व रिहाई करने का निर्णय लिया।

प्रभारी जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मंगलवार को मुचलका जमा करने की प्रक्रिया स्वयं जिलाधिकारी द्वारा अथवा उनकी अनुमति पर पूरी कराई जाएगी।

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