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संजलि हत्याकांड: पेट्रोल डालकर जला दी थी बेटी, 6 साल बाद मिला इंसाफ, भाई ही निकला था कातिल

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आगरा। चर्चित संजलि हत्याकांड में एडीजे नितिन कुमार ठाकुर ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5.23 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मुख्य आरोपित तयेरे भाई ने वारदात के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी।

आगरा के मलपुरा थाने के लालऊ में 18 दिसंबर 2018 को स्कूल से साइकिल पर घर आ रही दसवीं की छात्रा 15 वर्षीय संजलि को सिरफिरे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। छात्रा की 20 दिसंबर को दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ था कि तयेरे भाई योगेश ने एकतरफा प्यार के चलते अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपित तयेरे भाई योगेश ने खुदकुशी कर ली थी। एडीजे नितिन कुमार ठाकुर ने मंगलवार को विजय व आकाश को आजीवन कारावास व 5.23 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

संजलि की मां बोलीं, हत्यारों को हो फांसी

संजलि हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन मृतका की मां संतुष्ट नहीं हैं। कहा कि दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए थे। मां को परिवार की सुरक्षा का डर भी सता रहा है। संजलि हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। मां-बाप के साथ अन्य स्वजन सजा सुनाए जाने के दिन भी कोर्ट नहीं पहुंचे। पिता रोज की तरह जूता फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे।

फांसी की सजा की मांग

वहीं मां गेहूं की कटाई के लिए गई थीं। मंगलवार शाम को अधिवक्ता के जरिए उन्हें सजा की जानकारी मिली। मां अनीता ने कहा कि दोनों दोषियों को उनके सामने फांसी के फंदे पर लटकाया जाता तो उन्हें तसल्ली मिलती। फांसी की सजा से ही मृतका को समुचित न्याय मिलता। आजीवन कारावास से उनके सामने और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों ने सुलह का दबाव बनाया था। ऐलानिया धमकी भी दी थी कि सजा हो गई तो संजलि के अन्य भाई–बहन को नहीं छोड़ेंगे।

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पांच बहन-भाइयों में होनहार थी संजलि

संजलि कक्षा 10वीं की होनहार छात्रा थी। वह शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण मजदूर पिता हरेंद्र और मां अनीता की लाड़ली थी। बड़ी बहन अंजलि, छोटे भाई प्रवीण, बहन प्रज्ञा और भाई गरुण के लिए प्रेरणास्त्रोत थी। संजलि की हत्या से स्वजन के सपने टूटकर बिखर गए हैं। अब मां भी खेत खलिहान में मजदूरी करती है। छात्रा की हत्या 18 दिसंबर को की गई थी, सजा 18 मार्च को सुनाई गई।

उच्च न्यायालय में करेंगे अपील

संजलि का भाई प्रवीण आगरा कालेज से विधि की पढ़ाई कर रहा है। वह बहन संजलि के दोषियों को आजीवन कारावास होने से अचंभित है। उसका कहना है कि वह उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। दोषियों को फांसी दिलाएंगे।

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