नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बहन के निकाह के लिए एक सप्ताह की अंतिरम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है। उमर खालिद ने कोर्ट से दो सप्ताह के लिए राहत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने महज एक सप्ताह की जमानत ही उमर खालिद को दी है।
7 दिसंबर को मामला रखा गया था सुरक्षित
बहन के निकाह में शामिल होने के उमर खालिद ने कोर्ट से 2 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि दोनो ही आरोपितों को कड़कड़डूमा कोर्ट दंगों से जुड़े अन्य मामले में पहले ही आरोपमुक्त कर दिया था। इसके अलावा दोनों ही आरोपितों को पहले चांदबाग इलाके में हुई पत्थरबाजी के मामले में जमानत मिली थी।
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फरवरी 2020 में हुई थी हिंसा
मालूम हो कि दिल्ली दंगों को लेकर कई मामले है जिसमें उमर खालिद आरोपित बने है। दरअसल, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हिंसा भड़क गई थी। यह हिंसा CAA-NRC के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान हुई थी। इस हिंसा ने सांप्रदायिक दंगों का रूप लिया था। इस हिंसा में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, 700 से ज्यादा लोग इस मामले में घायल हो गए थे।