Home Breaking News अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ दर्ज करिए FIR, UP पुलिस को कोर्ट का आदेश
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अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ दर्ज करिए FIR, UP पुलिस को कोर्ट का आदेश

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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की जिला न्यायालय ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले आरोपित पर सूरजपुर कोतवाली को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आदेश की कापी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

सपा के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने बताया कि अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर अखिलेश यादव को गोली मार कर जान से मारने की धमकी दी थी।

मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

मामले में समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर ने द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोपित युवक पर मामला दर्ज करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने आरोपी पर धारा 173 (4) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

बेटी के नाम पर बने फर्जी FB पेज से विवादित पोस्ट पर भड़के अखिलेश

उधर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी बेटी के नाम से बनाए गए फर्जी एक्स अकाउंट की पहचान की और इसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस हैंडल का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छेड़छाड़ की गई तस्वीरें शेयर करने के लिए किया गया था।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि घटना की जानकारी के 24 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने विवादास्पद पोस्ट का स्क्रीनशॉट संलग्न करते हुए लिखा, “इसे एफआईआर से कम न समझें।”

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सपा अध्यक्ष ने कहा, “हमारा ध्यान कई अन्य पोस्ट की ओर भी गया है जो बेहद आपत्तिजनक हैं। कुछ असामाजिक तत्व हमारे परिवार के सदस्यों, पार्टी नेताओं और सहयोगियों से मिलते-जुलते नामों और छवियों का दुरुपयोग करके सोशल मीडिया पर निंदनीय सामग्री वायरल कर रहे हैं।”

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