जयपुर. सोशल मीडिया पर एक जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ जयपुर के बजाज नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. अब पुलिस मुकदमे की जांच और अनुसंधान में जुटी है.
बजाज नगर थाने के एएसआई इंद्राज ने बताया कि अनिल चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें जांच जारी है. दरअसल, यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है. जिसे लेकर मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं.
धारा 196(1)(ए) और 352 के तहत केस : दरअसल, जयपुर की शिव कॉलोनी, बरकत नगर निवासी अनिल चतुर्वेदी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर जाति विशेष के लिए अपशब्द कहे हैं. जिससे जाति विशेष की भावनाएं आहात हुई हैं. परिवादी की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1)(ए) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है.
तीन साल तक की सजा, जुर्माने का प्रावधान : बीएनएस की धारा 196(1)(ए) समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है. इसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करने या करने की कोशिश करने की बात कही गई है. यह खंड बोलकर, लिखकर, संकेतों, दृश्य प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से ऐसे अपराधों को शामिल करता है. इस धारा के तहत अपराध करने पर सजा तीन साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं, यह अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है.