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बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर चलेगा मुकदमा, दिल्ली की अदालत ने CBI को दी अनुमति

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नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब घोटाले के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में पूर्व लोकसेवक आरके महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है. सीबीआई ने आज इस बात की सूचना राउज एवेन्यू कोर्ट को दी. सीबीआई की इस सूचना के बाद स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को करने का आदेश दिया है.

78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार शामिल: सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरके महाजन के साथ ही मामले में आरोपी सभी पूर्व लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है. सीबीआई ने 26 नवंबर 2024 को कहा था कि 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी मिल गई है. 20 सितंबर 2024 को सीबीआई ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी. सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं.

ईडी के मामले में आरोपियों को जमानत: ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. ईडी के मामले में 7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. ईडी के मामले में हाईकोर्ट आरोपी अमित कात्याल को भी जमानत दे चुका है.

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सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान: इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

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