नोएडा। कुत्तों के काटने से परेशान सोसायटी निवासियों के समर्थन में अपार्टमेंट आनर एसोसिएशन (एओए) उतर आए है। सोसायटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले और विरोध करने वाले आमने-सामने आ गए हैं। मामला नोएडा प्राधिकरण के पास शिकायत के रूप में पहुंचा।
कुछ सोसायटियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर 500 से दो हजार रुपये तक का जुर्माना तय कर दिया गया है। यह कड़े नियम उन्हीं सोसायटी में रहने वाले कुछ जानवर प्रेमियों को नागवार गुजर रहे है।
नोएडा प्राधिकरण के पास पहुंची शिकायत
ऐसे में पीपल फार एनीमल संस्था से जुड़े कुछ वालिएंटरों ने नोएडा प्राधिकरण में मामले की शिकायत की है। प्राधिकरण ने मामले की जांच शुरू करा दी है। नोएडा प्राधिकरण में 11 सोसायटियों के खिलाफ बुधवार को शिकायत पहुंची है।
जिन सोसायटी की शिकायत हुई है उनमें सेक्टर-75 स्थित मैक्सब्लिस व्हाइट हाउस व गोल्फ सिटी, सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडिएक, प्रतीक लारेल, सेक्टर-79 स्थित गौर स्पोटर्सवुड, सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया, सेक्टर-76 स्थित प्रिंसले एस्टेट, सेक्टर-100 स्थित लोटस एस्पेसिया, सेक्टर-137 पारस टियिरा के अलावा नोएडा एक्सटेंशन स्थित गौर सिटी 1 और 2 के अलावा किंगसटन सोसायटी शामिल हैं।
एओए ने खुद बनाये जुर्माने के नियम
प्राधिकरण में दी शिकायत में कहा गया है कि स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग पर मनमाने तरीके से सोसायटियों में रोक लगाई गई है। जुर्माने के नियम एओए ने खुद बनाये हैं। शिकायत में एओए की ओर से कुत्तों को लेकर जारी किए गए नोटिस की कापी भी लगाई गई है।
नोटिस के मुताबिक अलग-अलग सोसायटियों ने अपने-अपने नियम लागू किए हुए हैं। कुछ सोसायटी में नियम बनाया गया है कि अगर कुत्तों को खाना देना है तो सोसायटी के बाहर जाकर दें।