ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नालेज पार्क पांच स्थित डीपीएस स्कूल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कूड़े का उचित प्रबंधन ना करने और उसे जलाने के चलते प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की है।
जुर्माने की रकम 3 कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश
प्राधिकरण ने स्कूल को जुर्माने की यह रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहत बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है।
निस्तारण के बाद बचा हुआ 7 से 10 प्रतिशत वेस्ट ही प्राधिकरण उठाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी देना होगा। प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग की टीम समय-समय पर सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के परिसर में निरीक्षण करती है और कमी मिलने पर कार्रवाई करती है।
शुक्रवार को प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक उमेश चंद्रा, सेनिटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी, भरत भूषण व मुदित त्यागी, सुपरवाइजर इंदर की टीम ने नालेज पार्क पंच स्थित डीपीएस स्कूल का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान कूड़े का प्रबंधन न किए जाने और उसे एकत्रित करके जलाए जाने की बात सामने आई, जिसके चलते प्राधिकरण की टीम ने डीपीएस स्कूल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोबारा ऐसी गलती मिलने पर और सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।