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अमेरिका के सार्वजनिक स्थानों पर अब नहीं चलेगी बंदूक, यूएस सीनेट से बंदूक सुरक्षा कानून पारित

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वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार रात गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लागाने वाले ऐतिहासिक बंदूक सुरक्षा विधेयक को पारित कर दिया। इसमें सत्तारूढ़ डेमोक्रेट के साथ 15 रिपब्लिकन सांसदों ने भी साथ दिया। इसके प्रतिनिधि सभा से भी जल्द पास होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडन के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप ले लेगा। कानून बनने के बाद केवल आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का अधिकार होगा।

पिछले तीस साल में संघीय बंदूक कानून सुधार को लेकर अमेरिका की यह पहली बड़ी पहल है। सीनेट में विधेयक पारित हाने के कुछ घंटे पहले गुरुवार को ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयार्क बंदूक सुधार कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अमेरिकियों को बंदूक लेकर चलने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। न ही इसमें कोई शर्त जोड़ी जा सकती है। बंदूक लेकर चलना अमेरिकियों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट के फैसले से अमेरिका में फैले गन कल्चर पर रोक लगाने को झटका लगा था।

रायटर एजेंसी के अनुसार, इस फैसले के विरुद्ध न्यूयार्क और कैलिफोर्निया में संबंधित अधिकारी नए विधेयक लाने की तैयारी में जुट गए हैं। नए कानून में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बंदूक खरीदने पर उनके पृष्ठभूमि की कड़ी जांच समेत कई शर्तें शामिल हैं। विधेयक में 13.2 अरब डालर की व्यवस्था की गई है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, स्कूल सुरक्षा, संकट हस्तक्षेप कार्यक्रम और राज्यों के लिए प्रोत्साहन के लिए लाखों डालर शामिल हैं, जो राष्ट्रीय त्वरित आपराधिक पृष्ठभूमि जांच प्रणाली में किशोर रिकार्ड को शामिल करते हैं।

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39 करोड़ से अधिक लोगों के पास है बंदूक

अमेरिका में 39 करोड़ से अधिक नागरिकों के पास बंदूक है। वहीं, अकेले 2020 में, 45,000 से अधिक अमेरिकियों की मौत आग्नेयास्त्रों से संबंधित चोटों से हुई, जिनमें हत्या और आत्महत्या शामिल हैं।

हाल की घटनाओं से उठने लगी थी नियंत्रण की मांग

अमेरिका में हाल ही में बंदूक फायरिंग की कुछ घटनाओं के बाद बंदूक रखने पर नियंत्रण कानून की मांग तेज हो गई थी। बीते 24 मई को टेक्सास में उवाल्डे के स्कूल में फायरिंग में 19 बच्चे व दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। यह घटना दस दिन पहले बफैलो सुपरमार्केट में फायरिंग के बाद हुई थी जिसमें दस लोग मारे गए थे।

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