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HC ने ऑटोमोबाइल कंपनी के दो कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के FIR को किया रद्द

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आटोमोबाइल कंपनी के दो कर्मचारियों के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी को यह देखते हुए रद कर दिया कि कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया था।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने यह माना कि ऐसे में जबकि आइसीसी ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया तो मामले को जारी नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक इंटर्न के यौन उत्पीड़न की शिकायत पर प्राथमिकी हुई थी।

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अदालत ने कहा कि दिसंबर 2018 में मामला दर्ज हुआ था, जबकि महिला ने अगस्त 2018 में कंपनी छोड़ दी थी। इस दौरान उसने सामान्य आरोप लगाए थे। ऐसे में इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी छोड़ने के काफी बाद प्राथमिकी कराई गई थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला ने आइसीसी के समक्ष अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

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