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सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में हुई सुनवाई

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रामपुर। रामपुर शहर विधायक आजम खां के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई में तेजी आ गई है। मंगलवार को एससी-एसटी एक्ट समेत तीन मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इनमें एक मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मामला वर्ष 2007 में टांडा थाने में पंजीकृत हुआ था। तब विधानसभा चल रहे थे। चुनाव प्रचार के लिए आजम खां ने टांडा में जनसभा की थी। जनसभा के बाद बसपा नेता धीरज कुमार शील ने आजम खां के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें आजम खां पर जनसभा को संबोधित करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था

मुकदमें के वादी की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले में दारोगा वीरेश कुमार कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के द्वारा उनसे जिरह की गई। जिरह पूरी हो गई है। अदालत अब अगली सुनवाई नौ सितंबर को करेगी। दूसरा मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है।

तब आजम खां के खिलाफ मिलक कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी सुनवाई चल रही है। इस मामले में गवाह वीडियोग्राफर योगेंद्र कुमार ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह की गई, जो पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में 31 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। तीसरा मामला डूंगरपुर प्रकरण का है।

आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण के 11 अभियोग गंज कोतवाली में पंजीकृत हुए थे। इनमें एक अभियोग पंजीकृत कराने वाले एहतेशाम मंगलवार को कोर्ट में गवाही देने आए। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अदालत अब आठ सितंबर को सुनवाई करेगी।

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पासपोर्ट अधिकारी से जिरह पूरी

विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में गवाह पासपोर्ट अधिकारी नसीम अहमद कोर्ट आए। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। अब्दुल्ला के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अलग-अलग जन्म तिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया था। अब्दुल्ला सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं शहर विधायक आजम खां के बेटे हैं।

इस मामले में आजम खां और उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी आरोपित हैं। अभियोग की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को गवाह पासपोर्ट अधिकारी कोर्ट आए। उनके बयान पहले दर्ज हो चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जा रही थी, जो पूरी हो गई। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत अब तीन सितंबर को सुनवाई करेगी, जिसमें गवाही के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी राय सिंह को तलब किया है।

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