Home Breaking News दहेज हत्या में पति व ससुर को सात वर्ष की सजा
Breaking Newsअपराधउत्तरप्रदेशराज्‍य

दहेज हत्या में पति व ससुर को सात वर्ष की सजा

Share
Share

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में फर्रुखाबाद (Farrukhabad) जिले के विशेष अपर सत्र न्यायालय (द्वितीय), एससी/एसटी एक्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या (Dowry Death) के मामले में विवाहिता के पति और ससुर को सात सात साल कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि थाना मऊ दरवाजा के ग्राम जसमई निवासी प्रशांत दीक्षित उर्फ शीलू की शादी, नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम फतनपुर निवासिनी शिल्पी के साथ हुई थी। शिल्पी को उसके ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसको लेकर उसकी मां ऊषा अपनी पुत्री के घर आई। 24 मार्च 2011 को शिल्पी और उसकी मां ऊषा की उसके पति प्रशांत दीक्षित और ससुर अवधेश दीक्षित ने हत्या कर दी,थी।

Aaj Ka Panchang 07 June: बुधवार का पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह की कोर्ट ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर पति प्रशांत व ससुर अवधेश को दोषी करार किया था। मंगलवार को कोर्ट ने पति प्रशांत उर्फ शीलू व ससुर अवधेश को सात वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए है।

See also  घूसकांड में दोषी पाए गए IPS अनिरुद्ध सिंह, रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ था वायरल
Share
Related Articles
Breaking Newsव्यापार

आखिर Please और Thank You के चलते OpenAI को क्यों हो रहा लाखों डॉलर का नुकसान?

नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट ChatGPT का इस्तेमाल अब काफी होने लगा है। काफी...

Breaking Newsखेल

CSK के खिलाड़ी के पिता की मौत, बीच IPL में टूटा दुखों का पहाड़

रविवार को हुए IPL 2025 के 38वें मैच में मुंबई इंडियंस ने...