नोएडा। यूपी में चुनाव के पहले चरण का आगाज 10 फरवरी यानि गुरुवार से होने जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक अपना वोट डालने के लिए मतदाता पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन लगातार पर्ची बंटवार रहा है हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पर्ची नहीं मिली है। आइए हम बताते हैं कि किस तरह से अपना वोट डाल सकते हैं।
एक तरफ चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को बड़े-बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मतदाता पर्ची न मिलने से लोग वोट डालने को लेकर संशय में हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के पास मतदाता पर्ची पहुंच गई है। इसके साथ ही लोग मतदाता पर्ची और वोटर आइडी के बिना भी मतदान कर सकेंगे। हालांकि, मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि मतदाता मतदान के लिए तभी पात्र हैं, जब उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। मतदाता इलेक्टशन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से मतदाता सूची में नाम होने की जानकारी ले सकते हैं।
मतदाता सूची में ऐसे चेक करें नाम
मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद वहां पर अपना नाम खोजने के लिए वहां पर दिए गए आप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नए टैब में वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए विवरण से खोजे। यदि आप विवरण के द्वारा वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते है तो नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, उम्र, लिंग, राज्य, जिला, विधानसभा निर्वाचन आदि की जानकारी को दर्ज करें। इसके बाद दिए कैप्चा कोड के आधार पर क्लिक करें। इसके बाद वोटर कार्ड से संबंधित डिटेल्स स्क्रीन में मौजूद होगी।
वोटर आइडी कार्ड खोने पर भी डाल सकते हैं वोट
यदि किसी का पहली बार वोटर कार्ड बना है और उसे वोटर आइडी नहीं मिली है। इसके अलावा वोटर कार्ड कहीं खो गया है। ऐसे में मतदाता बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते है। इसके लिए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने से लोग अन्य दस्तावेजों के आधार पर वोट डाल सकते है। यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है और वह मतदाता केंद्र में जाकर अपनी आधार आइडी का इस्तेमाल कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उपस्थित होता है, तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
यह दस्तावेज भी होंगे मान्य
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पेंशन कार्ड
- मनरेगा जाब कार्ड
- लेबर मिनिस्ट्री हेल्थ कार्ड
- पोस्ट आफिस पासबुक
- केंद्र या राज्य सरकारी के कर्मचारी या पब्लिक लिमिटेड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्ति कंपनी के आइडी के आधार पर मतदान कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य बीमा कार्ड
- पासबुक
- यूडीआइडी कार्ड