ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में खाद्य पदार्थ के रेस्टोरेंट या फूड व्यवसाय बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नहीं चला सकेंगे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने सभी फूड व्यापारियों को 31 मई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में सभी फूड कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकरण या लाइसेंस न होने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा।
सहायक आयुक्त (खाद्य) 2 सर्वेश मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर जिले में जिन संस्थान का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जबकि, 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले संस्थान को लाइसेंस जारी किया जाता है।
32 हजार से अधिक दुकान रजिस्टर्ड
नोएडा में 32,634 छोटे-बड़े उत्पादक और दुकानदार विभाग में रजिस्ट्रर्ड हैं। इसमें ढाबा, ठेला, रेहड़ी से लेकर बड़े होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयों को शामिल किया गया है। फूड विभाग की टीमें कैंप लगाकर व्यवसायियों को ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की सुविधा दे रही हैं।
पांच साल में खाद्य पदार्थों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन:
वर्ष | लाइसेंस | रजिस्ट्रेशन |
2020-21 | 3764 | 18676 |
2021-22 | 3750 | 17379 |
2022-23 | 4635 | 23969 |
2023-24 | 5221 | 23094 |
2024-25 | 5921 | 32634 |
(डेटा खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार है)
17 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन
सर्वेश मिश्रा ने बताया कि हाली में 6016 लोगों ने लाइसेंस प्राप्त किए है। जबकि, 17 हजार से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 31 मई तक सभी लोगों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभियान के तहत अब तक हजारों फूड व्यापारियों ने पंजीकरण करा लिया है।
सहायक आयुक्त ने कहा है कि 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लाइसेंस न लेने पर दस लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि,12 लाख से कम का साल में टर्न ओवर होने वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन न होने पर 2 लाख का जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।