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जेल में ही रहेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी! सुबह मिली राहत, अब फिर हुए गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना के नए मामले में एनएबी ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने दंपति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया था.

यह एकमात्र ऐसा मामला था, जिसके कारण पिछले साल अगस्त के बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान सलाखों के पीछे हैं. हालांकि, मामले में बरी होने के बमुश्किल एक घंटे बाद, लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पिछले साल नौ मई को हुई हिंसा से जुड़े तीन मामलों में इमरान खान को गिरफ्तार करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी.

इमरान खान की पार्टी ने लगाया आरोप

इमरान खान की पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को अवैध कारावास को लंबे समय तक जारी रखने की नौटंकी करार दिया. आठ फरवरी को हुए आम चुनावों से पहले तीन फरवरी को इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व प्रथम महिला की इद्दत अवधि के दौरान विवाह किया था.

निकाह मामले में सजा को चुनौती

इस्लाम में, तलाक होने या पति की मृत्यु के चार महीने बाद तक कोई महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती. दंपति ने राजधानी इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत में सजा को चुनौती दी थी, जहां एडीएसजे अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की. न्यायाधीश ने दोपहर में फैसला सुनाया, जिसमें खान (71) और बुशरा (49) को बरी कर दिया गया. न्यायाधीश ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए कहा, अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत (जेल से) रिहा किया जाना चाहिए.

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तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा

यह एकमात्र मामला था जिसके लिए इमरान खान जेल में हैं, क्योंकि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी और सिफर मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था. इमरान खान पिछले साल अगस्त से ही जेल में हैं, जब उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई गई थी और उसके बाद 8 फरवरी को चुनावों से पहले अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई थी. बुशरा के पूर्व पति मनेका ने नवंबर 2023 में दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इद्दत की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का पालन किए बिना शादी कर ली.

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