पत्नी की इच्छा के खिलाफ बनाए शारीरिक संबंध, आईटीबीपी के जवान को दो साल का कारावास

बागेश्वर : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु नाथ मुंडे की अदालत ने आइटीबीपी के सिपाही को दो वर्ष की साधारण सजा और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि दो धाराओं में उसे दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है। 12 अगस्त 2019 को घटनाक्रम के अनुसार अभियुक्त की पत्नी ने कहा कि … Continue reading पत्नी की इच्छा के खिलाफ बनाए शारीरिक संबंध, आईटीबीपी के जवान को दो साल का कारावास