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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को डिटेक्ट हुआ कैंसर, इलाज के लिए स्पेशल कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कैंसर हो गया है. उन्होंने बृहस्पतिवार को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट के सामने याचिका दायर कर इस बीमारी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है. बताया गया कि नरेश गोयल की इस बीमारी का खुलासा निजी डॉक्टरों के किए गए टेस्ट के दौरान हुआ है. हालांकि उन्हें तुरंत अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी और मंगलवार 20 फरवरी तक इंतजार करना होगा.

गुरुवार को कोर्ट में क्या हुआ

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने 15 फरवरी को अदालत में कहा कि वो ‘धीमी गति से बढ़ते कैंसर’ के इलाज के लिए जमानत चाहते हैं. इसके बाद अदालत ने गोयल की मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का प्रारंभिक आदेश पास किया और ये मामला 20 फरवरी को देखा जाएगा. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नरेश गोयल की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था जिसके जवाब में मुंबई कोर्ट ने 20 फरवरी तक मेडिकल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया है. जस्टिस एम जी देशपांडे ने मेडिकल बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि वह गोयल की बीमारी का पता लगाए और यह बताए कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा या नहीं.

जनवरी में दी गई थी मेडिकल चेकअप की अनुमति

पिछले महीने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत स्पेशल जज एम जी देशपांडे ने नरेश गोयल को प्राइवेट डॉक्टरों से मेडिकल चेकअप कराने की मंजूरी दी थी. कल नरेश गोयल ने याचिका में कहा कि निजी डॉक्टरों द्वारा की गई जांच के दौरान उनकाी घातक बीमारी का पता चला है.

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अदालत में रो पड़े नरेश गोयल, कहा ‘जीने की उम्मीद खो चुका’

बंबई हाई कोर्ट ने गोयल की नरेश गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली और रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट से बेल के लिए संपर्क किया था. जब छह जनवरी को नरेश गोयल विशेष अदालत के सामने पेश हुए तो वह अदालत में रो पड़े. गोयल ने जज से उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मुहैया नहीं कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जीने की उम्मीद खो दी है और वह जेल में ही मर जाना पसंद करेंगे. इसके बाद, 9 जनवरी को स्पेशल जज ने गोयल को मेडिकल चेकअप के लिए प्राइवेट डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी थी. इस तरह की जांच की रिपोर्ट से गोयल के शरीर में घातक ट्यूमर का पता चला जिसके बाद गोयल ने अंतरिम मेडिकल जमानत के लिए अर्जी दाखिल की.

नरेश गोयल के खिलाफ क्या मामला है?

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक सितंबर को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने ये मामला केनरा बैंक की शिकायत के बाद दायर किया था जिसमें 7,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए नरेश गोयल पर आरोप थे.

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