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LOCKDOWN के बीच खुलेंगी शराब की दुकानें, जारी किया गया आदेश

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नोएडा/वाराणसी।

कोरोना संकट के बीच 10 मई को एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। इस दौरान प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को शहर व गांवों में वैक्सीनेशन के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य करने के निर्देश दिए हुए है। साथ ही इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। फल, किराना, सब्जी, मेडिकल आदि की दुकानें खुली रहेंगी। इसी बीच सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। गौतमबुद्ध नगर में शराब की दुकानों खोली जाएगी।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर ने बताया कि सुबह 10 बजे से नाइट कफ्र्यू के समय तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि, मंगलवार से खुल रही दुकानों के लिए नियम भी लागू किए गए है। शराब की दुकानदारों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। दुकान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ मास्क पहनकर ही शराब बेचनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा दुकान पर भीड़ इक्टठी नहीं होगी। वहीं, वाराणसी के डीएम ने भी दुकानें खोलने का निर्देश जारी कर दिए है। गाजियाबाद समेत यूपी के अन्य जिलों में शराब की दुकानें खोली जाएगी। जिलों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से एक बजे तक खोली जाएगी

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