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मामी से किया था गैंगरेप, बांदा में कोर्ट ने दोनों अपराधियों को सुनाई 20-20 साल की कैद

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उत्तर प्रदेश के बांदा में गैंगरेप मामले में बांदा जिला कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 7 गवाह पेश किए. तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने 14 अगस्त को आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है.

मामला शहर कोतवाली इलाके का है. जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर 2019 को महिला ने थाना में शिक़ायत दर्ज कराई थी कि वह खेत मे चारा काट रही थी. इस दौरान गांव के ही रहने वाले अमर राजपूत और पप्पू उर्फ भगवानदास आ गए. दोनो ने तमंचे के दम पर जबरन घसीटकर पास के झोपड़ी में ले गए. वहां उन्होंने बारी-बारी से गैंगरेप किया.

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गैंगरेप के बाद मंगलसूत्र और कान के झुमके लूटा

गैंगरेप के बाद महिला के गले से मंगलसूत्र और कान के झुमके भी लूट लिए. जाते समय पुलिस में शिक़ायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. महिला घर पहुंची, तो परिजनों को आपबीती सुनाई. इस पर महिला की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की थी. बता दें कि आरोपी रिश्ते में भांजा लगता है. इस घटना के पहले भी मार्च में इन्हीं लोगों ने महिला से रेप किया था.

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था शोषण

इसका वीडियो भी इन लोगों ने बनाया था. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन दबाव बनाते थे और लगातार शारीरिक शोषण करते थे. इसके बाद इन लोगों ने सितंबर महीने में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. फिर एफआईआर दर्ज किया गया था. पुलिस ने विवेचना के दौरान 16 नवंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 7 गवाह पेश किए. इस दौरान 4 जज बदले गए, 65 से ज्यादा तारीखे पड़ी.

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कोर्ट में पेश किए गए 7 गवाह- वकील कमल सिंह

मामले में कोर्ट के सरकारी वकील कमल सिंह गौतम ने बताया कि यह मामला मार्च 2019 से शुरू हुआ था. दोनों अपराधी महिला के साथ दरिंदगी करते थे. उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और उसको वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण कर रहा था. इसके बाद सितंबर 2019 में महिला के साथ गैंगरेप किया. इसके बाद महिला ने घर वालो को बताया. फिर एफआईआर दर्ज हुआ. कोर्ट में हमने 7 गवाह पेश किए. दोनों तरफ से बहस के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया और 20- 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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