नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
ताजा मामले में आज बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार के लिए सुनवाई को 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को सीडी, डीवीडी व पेन ड्राइव के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कापी दायर करने के लिए कहा था।
बता दें कि आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लाॉड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया और ईडी के साथ ही सीबीआइ के मामले में सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
Aaj Ka Panchang, 10 May 2023: देखें आज के शुभ- अशुभ योग और मुहूर्त, आज है रवि योग
राघव मगुंटा की अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज
उल्लेखनीय है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे आरोपित राघव मगुंटा रेड्डी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राघव मगुंटा ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने 21 अप्रैल को मगुंटा की नियमित जमानत याचिका खारिज की थी।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोपित पर मनी लान्ड्रिंग का मुकदमा चलाया जा रहा है। यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है। कोर्ट ने कहा कि वह मगुंटा की पत्नी की बीमारी के दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट के सामने रखे गए दस्तावेजों में उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी विशेष या गंभीर नहीं बताया गया था।