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स्टेरॉयड इंजेक्शन से पति नपुंसक हो गया… मायावती की भतीजी एलिस ने FIR में किए ये विस्फोटक दावे

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बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी एलिस ने अपने पति, सास समेत सात लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है. कोर्ट के आदेश पर हापुड़ कोतवाली में पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद और मौसा पर FIR हुई है. पीड़िता एलिस की सास हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन हैं. उन्होंने बसपा से ही चुनाव लड़ा था. पीड़ित एलिस ने बताया कि ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की कर्ता-धर्ता हैं, उनके पास बहुत पैसा है. फ्लैट और 50 लाख रुपए का इंतजाम करो. मना करने पर गाली-गलौज की. बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी. कहा कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा. किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी.

एलिस ने एक हैरान करने वाला भी खुलासा किया. एलिस ने कहा कि उसका पति विशाल शादी से पहले से ही स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाकर मसल्स बनाता था, जिसके कारण वह नपुंसक हो चुका है. यह बात ससुराल पक्ष के लोगों को पहले से पता थी. इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी करा दी. पीड़ित ने इस मुद्दे पर सास और ननद से बात की तो उन्होंने कहा, “बच्चा चाहिए तो जेठ से करवा लो.”

2023 में दिल्ली में हुई थी शादी, गाजियाबाद में फ्लैट मांगा

बसपा प्रमुख मायावती के परिवार में कुल 9 भाई-बहन हैं. पीड़ित एलिस नरेश कुमार की बेटी हैं. उनकी शादी 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के एक होटल में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ विशाल सिंह से हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन बाद में पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

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पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननद शिवानी और मौसा ससुर अखिलेश दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. पीड़िता एलिस के मुताबिक, ससुराल वाले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे.

17 फरवरी को कमरे में घुसकर पीटा

तहरीर में पीड़िता एलिस ने बताया कि 17 फरवरी की रात ससुर श्रीपाल सिंह और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू कमरे में जबरन घुस आए. बुरी तरह पीटा. पीड़िता ने किसी तरह कमरे से भागकर अपनी जान बचाई. ससुर और जेठ ने धमकी दी. कहा, “अगर 50 लाख और फ्लैट नहीं दिलवाया तो तुझे और तेरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे. अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है. अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती.”

एसपी ने नहीं सुनी तो कोर्ट की शरण ली

पीड़ित ने 18 फरवरी को अपने माता-पिता को बुलाकर थाने में शिकायत दी, लेकिन सास पुष्पा देवी के रसूख के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. 21 मार्च को पीड़िता ने एसपी हापुड़ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला.

24 मार्च को पीड़िता एलिस ने हापुड़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की. 8 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया. गुरुवार को हापुड़ कोतवाली में एलिस के पति विशाल सिंह, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा और ननद शिवानी मामला दर्ज कर लिया गया.

कोतवाली प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हापुड़ की नगर कोतवाली में BNS की धारा 85, 115 (2), 352, 351(2), 74, 75, 76, 3, 4 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

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