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प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर ‘मिगसन बिल्डर्स’ पर 25 लाख रू जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा। प्रदूषण विभाग ने ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर मिगसन बिल्डर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो लोगों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण अधिकारी ग्रेटर नोएडा राधेश्याम ने बताया कि ग्रेप के स्टेज तीन का नियम लागू है। प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार निगरानी रखकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जानकारी मिली कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर-27 स्थित मिगसन जोरबाग परियोजना में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था।

निरीक्षण के दौरान परियोजना द्वारा निर्माणस्थल पर ग्रीन एयर बैरियर नहीं लगाया गया था और एकमात्र एंटी स्माग गन लगाई गई थी, जोकि काम नहीं कर रही थी। निर्माण कार्य व वाहनों के आवागमन के कारण धूल उड़ रही थी। इसकी रोकथाम के लिए नेट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। वाटर स्प्रिंक्लर भी नहीं लगाया गया था। मिट्टी और निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी। ऐसे में एनजीटी के नियमानुसार 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा घरबरा गांव में भूखंड स्वामी सतपाल नागर द्वारा निर्माण सामग्री को खुले में डाला गया था। इससे वायु प्रदूषण हो रहा था। इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उधर, चूहड़पुर खादर में भू स्वामी सतवीर ठेकेदार द्वारा पराली को जलाया जा रहा है, जिस पर पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया।

अधिकारी ने बताया कि लगातार टीम द्वारा निगरानी रखी जा रही है। लोगों से अपील है कि प्रदूषण न फैलाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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