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MSME को देना होगा जुर्माना भुगतान में देरी पर , वित्त मंत्रालय ने दिया निर्देश

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नई दिल्ली। सरकारी ई-मार्केटप्लेस जेम (GeM) पर एमएसएमई से खरीदारी करने पर 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सरकारी पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSMEs) से खरीद करने के बाद ऑटो बिल जेनरेट होने के 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर एक फीसदी प्रतिमाह की दर से जुर्माने का भुगतान करना होगा।

एमएसएमई कंपनियों की शिकायत रहती है कि सरकारी विभाग उन्हें तय समय पर भुगतान नहीं करते हैं जिससे उनकी कार्यशील पूंजी फंस जाती है।

एमएसएमई मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एमएसएमई के करोडो़ं रुपए फंसे पडे हैं। जेम पोर्टल पर बिजनेस टू बिजनेस खरीदारी होती है। सरकारी विभाग के लिए जेम पोर्टल से खरीदारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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