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गाजीपुर में Mukhtar Ansari की 12 करोड़ रुपये की संपत्ति बनी सरकारी, बेटे अब्बास-उमर की याचिका निरस्त

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लखनऊ : माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में मौजूद 12.10 करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने जब्त की थी. अब यह संपत्ति सरकारी हो गई है. निर्णायक प्राधिकारी कार्यालय ने इसकी स्वीकृति दी है. वहीं इस कार्रवाई के विरोध में दायर मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर की याचिका को निरस्त कर दिया गया है.

दरअसल, अप्रैल 2023 को आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर ध्रुव पुरारी सिंह के निर्देश पर मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित कपूरपुर में 12.10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी. यह संपत्ति रियल एस्टेट कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदी गई थी. गणेश मुख्तार अंसारी का खास था. वहीं उसकी सभी संपत्तियों की देखरेख करता था.

आयकर विभाग को गाजीपुर पुलिस ने यह सूचना दी थी कि मुख्तार ने अपने रियल इस्टेट कारोबारी चेले गणेश दत्त मिश्रा और उसके पिता शिवशंकर के नाम से कई संपत्तियों को खरीदा है. इसके बाद आयकर विभाग ने जांच करवाई. इसमें सामने आया कि गणेश दत्त ने 0.11748 हेक्टेयर भूमि सुषमा श्रीवास्तव व 0.254 हेक्टेयर भूमि गीता राय के नाम से खरीदी थी. रजिस्ट्री में भुगतान के लिए जिन चेक की जानकारी दी गई थी, उनका कभी पेमेंट ही नहीं किया गया.

दरअसल, गाजीपुर पुलिस ने आयकर विभाग को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि मुख्तार ने गणेश दत्त मिश्रा और उनके पिता शिवशंकर मिश्रा के नाम से कई बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं. आयकर विभाग ने जब इसकी जांच की तो पाया कि गणेश दत्त मिश्रा ने 0.11748 हेक्टेयर और 0.254 हेक्टेयर भूमि सुषमा श्रीवास्तव और गीता राय से खरीदी थी. ये संपत्तियां मुख्तार अंसारी की हैं. आयकर विभाग ने गणेश को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचा. बाद में हिरासत में लेकर उससे दो दिनों तक पूछताछ की गई थी.

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मुख्तार अंसारी का इसी साल मार्च के महीने में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. वह मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहा था. वह यूपी समेत पंजाब की जेलों में भी बंद रहा था. माफिया के खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले थे. यूपी की विभिन्न अदालतों की ओर से 8 मामलों में उसे सजा सुनाई गई थी. वह बांदा जेल में बंद था.

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