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अब नोएडा हजारों फ्लैट खरीददारों को फायदा, सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करेगा NBCC

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नोएडा। सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) पूरा करेगी। 16 परियोजनाओं में 50 हजार फ्लैट तैयार होंगे।

इनमें से 40 हजार फ्लैट सुपरटेक की ओर से बेचे जा चुके हैं या खरीदार बुक कर चुके हैं। परियोजनाओं में जो घर बकाया हैं उनको एनबीसीसी पूरा कराएगी।

बता दें नेशनल कंपनी ऑफ लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर सुपरटेक की परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा करेगी। जनवरी में एनबीसीसी की ओर से परियोजनाओं में स्ट्रक्चर की जांच करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

एनसीएलएटी के निर्देश पर मई में इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू होगा। एनबीसीसी ने आइआरपी से सभी परियोजनाओंं से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। मंगलवार को एनबीसीसी ने खरीदारों के साथ बैठक की उसमें आइआरपी उपस्थित नहीं हुए।

एनबीसीसी बेच सकेगा 20 प्रतिशत फ्लैट

सुपरटेक की 16 परियोजनाओं में 50 हजार फ्लैट हैं। 40 हजार फ्लैट बिक चुके हैं या बिल्डर के स्तर से परियोजना के निर्माण के दौरान ही बुक हो चुके हैं। जो फ्लैट बिक चुके हैं या बुक

हो चुके हैं उनसे एनबीसीसी (NBCC) को 1800 करोड़ रुपये मिलेगा। इसके साथ एनबीसीसी के लिए आय का जरिया 10 हजार फ्लैटों की बिक्री और होगी।

एनसीएलएटी में संशोधन और सुप्रीम कोर्ट में रेरा छूट के लिए एनबीसीसी देगा प्रार्थना पत्र एनबीसीसी परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनसीएलएटी में टीओआर (टर्म्स आफ रिफरेंस) आम्रपाली की परियोजनाओं के तर्ज पर देगी।

इसमें संशोधन की मांग की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सुपरटेक की परियोजनाओं में रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट की मांग की जाएगी। यह सभी प्रार्थना पत्र एनबीसीसी परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले देगी।

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एनआईआईटी और आईआईटी करेंगी सत्यापन

मंगलवार को खरीदारों की हुई बैठक में एनबीसीसी के अधिकारियों ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईआईटी) और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (आईआईटी) की टीम और इंजीनियर परियोजनाओंं का समय-समय पर दौरा करेंगे।

ओसी-सीसी (आक्यूपेंसी-कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) के लिए सभी मानक और गुणवत्ता को पूरा किया जाएगा। एनबीसीसी के सीएमडी केपीएम स्वामी ने बैठक के दौरान सभी घर खरीदारों को गुणवत्तायुक्त घर देने का दावा किया है।

खरीदारों की मांग छूट लें लेकिन ड्राइंग में बदलाव नहीं करें

सुपरटेक केपटाउन के एओए अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि एनबीसीसी सुप्रीम कोर्ट से रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट चाहती है। रेरा रजिस्ट्रेशन से छूट मिलने पर खरीदारों को कोई आपत्ति नहीं है।

जो फंड रेरा के खाते में जाता था उसको एनबीसीसी घर बनाने में उपयोग कर सकेगा। लेकिन, आम्रपाली की तरह डिजाइन में बदलाव करने पर खरीदारों को आपत्ति है।

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