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संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

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नई दिल्ली: सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है. जिसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानून को सरल बनाना, उसे समझने योग्य बनाना और पेज की संख्या में लगभग 60 फीसदी की कमी करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा. यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन. फिलहाल कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है.

बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा. पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. संसद 10 मार्च को फिर से आरंभ होगी और 4 अप्रैल तक चलेगी.

आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में, सीबीडीटी ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था. जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी. इसके अलावा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गईं.

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