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26 जनवरी से नोएडा में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, कमिश्नर का आदेश; उल्लंघन पर DM को रिपोर्ट

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ग्रेटर नोएडा। यह सूचना दो पहिया वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि 26 जनवरी से बिना हेलमेट लगाए पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे तो नहीं मिलेगा। जिनके पास हेलमेट नहीं है, उन्हें खरीदने के लिए सात दिन का मौका दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जिलेभर के पेट्रोल पंप संचालकों व मालिकों को निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए हेलमेट नहीं पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया है। अब कोई भी पंप संचालक बिना हेलमेट पहन कर आने वाले दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं देंगे।

दोनों बाइक सवार का हेलमेट लगाना जरूरी

बताया यदि दो पहिया वाहन पर दो लोग सवार हैं तो दोनों का हेलमेट पहने होना अनिवार्य होगा। बताया नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माने व दंड का प्रावधान है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों और मालिकों को निर्देश दिए कि अगले सात दिन में अपने-अपने यहां इस संबंध में होर्डिंग लगवाएं। इसके साथ ही इस अंतराल में बिना हेलमेट पहने पेट्रोल भरवाने आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को इन निर्देश के संबंध में जागरूक भी करें।

26 जनवरी से इस नियम को किया जाएगा अनिवार्य

जिलाधिकारी ने कहा कि 26 जनवरी से यह नियम लागू होगा। कहा सभी पेट्रोल पंप संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहें। ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

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