नई दिल्ली। सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। न्यायाधीश ने केजरीवाल की पेशी के बाद उनकी हिरासत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।
ED ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से किया था अरेस्ट
वहीं, अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर 12 अगस्त को संज्ञान ले सकती है। केजरीवाल को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था। जिसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
वहीं, बाद में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को हिरासत में लिया और 29 जून को अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने 30 जुलाई को मामले में अपना चौथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। जिसमें केजरीवाल को मामले में आरोपित बनाया गया और दावा किया गया कि वह इस घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट का ED से सवाल
Delhi Excise Policy Scam Case आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया है।
अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, ऐसे में जमानत रद करने की उसकी अपील याचिका में क्या बचा है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पूछा कि क्या अगर ईडी की याचिका को अनुमति दी जाती है, तो क्या एजेंसी फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी?
गिरफ्तारी को कोर्ट अवैध नहीं बताया
इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी भी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वह भ्रमित हो गईं। उन्होंने कहा कि क्या यह जमानत, अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है?
सीबीआई मामले में अब हिरासत में
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर तीन सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। लेकिन, सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वह अब भी न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने किसी और दिन सुनवाई का मांगा समय
बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शोएब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं।