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नोएडा प्राधिकरण सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट परियोजना से 350 वर्ग मीटर जमीन लेगा वापस, देखें बड़ी खबर

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नोएडा। सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट परियोजना से 350 वर्ग मीटर जमीन नोएडा प्राधिकरण वापस लेगा। इसके एवज में प्राधिकरण सोसायटी में विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रीन बेल्ट पर बने बिजलीघर व उससे जुड़े ट्रांसफार्मर और डीजी सेट की जगह छोड़ देगा।

यह फैसला नोएडा प्राधिकरण की 215 वीं बोर्ड बैठक में एमराल्ड कोर्ट ऑनर्स रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 12 अगस्त 2023 को लिखित पत्र में अनुरोध के बाद लिया गया है, जिसमें एसोसिएशन की ओर से प्रार्थना पत्र के जरिये कहा गया था कि प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट की जितनी भूमि पर सुपरटेक लिमिटेड ने डीसी सेट स्थापित किया गया है, उस भूमि के समतुल्य भूमि एसोसिएशन ग्रीन बेल्ट सहारे अपनी भूमि में से छोड़ देगा।

ग्रीन बेल्ट पर स्थापित डीजी सेट की भूमि को योजना की भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। साथ ही उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में स्थापित डीजी सेट के साथ बिजली घर तथा ट्रांसफार्मर स्थापित है। डीजी सेट बिजली घर से इंट्रीग्रेटेड है।

डीजी सेट को वर्तमान स्थल से विस्थापित किया जाना संभव नहीं है। डीजी सेट लगभग 350 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित है। इस प्रार्थना पत्र पर बोर्ड में विस्तार से बोर्ड सदस्यों ने चर्चा की और निर्णय लिया कि ग्रीन बेल्ट की 350 वर्ग मीटर जगह को परियोजना के लिए छोड़ दिया जाए।

एसोसिएशन ग्रीन बेल्ट से सटी अन्य जगह पर 350 वर्ग मीटर जमीन देगा, जिसे 500 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट कुछ जगह पर 17 मीटर चौड़ी हो जाएगी। इस ग्रीन बेल्ट को एसोसिएशन पोल फेंसिंग से कवर कराएगा। वही इसका रखरखाव भी करेगा। हालांकि इस फैसले के मिनट्स अभी जारी होने बाकी है।

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ग्रीन बेल्ट के नीचे गैस पाइपलाइन बिछी

ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-जीएच-04, सेक्टर-93 ए, आवंटी सुपरटेक लिमिटेड को आवंटित भूमि के पीछे 15 मीटर चौड़ी तथा लगभग 500 मीटर लंबी ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित थी। इस ग्रीन बेल्ट में गेल लिमिटेड द्वारा गैस की पाइपलाइन डाली गयी थी।

ग्रीन बेल्ट के एक ओर से सुपरटेक लिमिटेड का प्रोजेक्ट तथा दूसरी ओर एटीएस विलेज प्रोजेक्ट निर्मित है। एटीएस की ओर से अपने भूखंड को बाउंड्री वाल से अलग कर रखा है, लेकिन सुपरटेक लिमिटेड की ओर से ग्रीन बेल्ट की ओर बाउड्री वाल का निर्माण नहीं किया गया था।

अतिक्रमण कराने वालों पर कार्रवाई प्रचलित

उच्चतम न्यायालय की ओर से 31 अगस्त 2021 को पारित आदेश के उपरांत शासन की ओर से गठित समिति ने इस बिंदु पर आपत्ति उठाई थी कि कहा गया कि सुपरटेक लिमिटेड द्वारा ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण किया गया है, जिन कर्मियों के कार्यकाल में सुपरटेक लिमिटेड की ओर से ग्रीन बेल्ट में डीजी सेट स्थापित कर दिया गया था, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रचलित है।

एसोसिएशन / सुपरटेक लिमिटेड को लगभग 350 वर्ग मीटर भूमि प्राधिकरण को हस्तांतरित करनी होगी। उसके समतुल्य भूमि प्राधिकरण की ओर से सुपरटेक लिमिटेड को हस्तांतरित की जाएगी। एसोसिएशन /सुपरटेक लिमिटेड द्वारा इस भूमि को पूर्व विकसित ग्रीन बेल्ट से इंट्रीग्रेटेड करना होगा।

-उदयभान सिंह तेवतिया, अध्यक्ष, एमराल्ड कोर्ट ऑनर्स रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन

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