बांदा। 69 हजार शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद सहकारिता सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बैंक के शाखा प्रबंधकों को पत्र जारी कर शिक्षकों से ऋण वसूली के निर्देश दिए थे।
हालांकि, बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने वसूली आदेश को चौथे दिन मंगलवार को निरस्त करा दिया है। कारण बताया जा रहा है कि शिक्षक खुद ही इस समय पीड़ित हैं, ऐसे में वसूली का आदेश अभी उचित नहीं है।
17 अगस्त को भेजा था पत्र
सहायक शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट प्रयागराज से आदेश आने के बाद सहकारी बैंक के सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जगदीश चंद्रा ने 17 अगस्त को बैंक प्रबंधकों को पत्र भेजा था, जिसमें कहा था कि शिक्षकों से लोन रिकवरी की जाए। यह भी कहा गया था कि शिक्षकों से वसूली करने के साथ जब तक मामला फाइनल न हो जाए तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाएं।
चेयरमैन ने निरस्त किया आदेश
इस संबंध में सोशल मीडिया में कई तरह की पोस्ट डाली गईं, जिसका संज्ञान लेते हुए चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने रिकवरी आदेश को निरस्त करने के लिए आदेशित किया।
नए आदेश के तहत समीक्षा कर यह भी निर्देश दिए कि अग्रिम आदेशों तक पहले वाले पत्र का अनुपालन न कर तत्काल निरस्त किया जाए।
इस संबंध में सचिव ने बताया कि इस समय खुद ही शिक्षक पीड़ित हैं, ऐसे में अभी रिकवरी के आदेश को रोका गया है। शासन की ओर से आगे जो निर्णय लिया जाएगा, उसी अनुसार कार्य किया जाएगा।