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यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर होगा धीमा, जानें नियम और जुर्माने, इस दिन से लागू होगी नई स्पीड लिमिट

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 ग्रेटर नोएडा। सर्दियों में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकतम गति सीमा कम की जाएगी। यमुना प्राधिकरण इसका पत्र जल्द जेपी इन्फ्राटेक को भेजेगा। जिससे की एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम करने के लिए जरूरी इंतजाम 15 दिसंबर से पहले पूर कर लिए जाएं।

यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। सर्दियों में दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है। इसलिए दो माह के लिए एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को कम कर दिया जाता है।

भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा होगी 60 किमी प्रति घंटा

एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा है। 15 दिसंबर से हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा हो जाएगी।

यह गति सीमा 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके आधार पर ही तेज रफ्तार वाहनों पर चालान की कार्रवाई होगी। हादसों को रोकने के लिए इस तरह का आदेश लागू हुआ है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों में गति सीमा कम करने के लिए संचालक कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को जल्द पत्र जारी किया जाएगा।

प्राधिकरण से पत्र मिलने के बाद गति सीमा कम करने पर होगा काम

चालकों को किया जा रहा जागरूक गति सीमा कम होने की जानकारी वाले बोर्ड, साइनेज व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से वाहन चालकों को जानकारी देने के इंतजाम कराए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा प्रबंधक जेके शर्मा का कहना है कि हर वर्ष एक्सप्रेसवे पर गति सीमा को कम किया जाता है।

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प्राधिकरण से पत्र मिलने के बाद गति सीमा कम करने को जरूरी प्रबंध होंगे। गति सीमा में वाहन चलाने को एक्सप्रेसवे पर चालकों को पैंफ्लेट वितरण, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिये जागरुक किया जा रहा है।

वहीं पर यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की एक मुश्त समाधान योजना जिसे ओटीएस योजना भी कहते हैं। वह आज समाप्त खत्म हो रही है। इसलिए जिस भी आवेदकों को योजना में आवेदन करना है वो शनिवार तक कर लें। बता दें इसको लाने का उद्देश्य बकायेदारों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत देना था। यमुना प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में आठ हजार बकायेदारों के लिए इसे लाया गया था।

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