इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनाव के लिए 21 अरब रुपये मुहैया कराने का निर्देश दिया। जियो न्यूज के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल, जस्टिस एजाज उल अहसन और जस्टिस मुनिब अख्तर की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया है। मालूम हो कि सरकार चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रही है।
शीर्ष अदालत ने दिया था केंद्र सरकार को आदेश
शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को केंद्र सरकार को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये मुहैया कराने का आदेश दिया था ताकि वह पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनाव करा सके। मंगलवार को कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि संघीय सरकार ने चुनाव के लिए कोष उपलब्ध नहीं कराया है।
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विधेयक को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में टकराव
पाकिस्तान की संसद और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बढ़ गया है। सत्ताधारी गठबंधन ने मुख्य न्यायाधीश की शक्ति में कटौती करने वाले सुप्रीम कोर्ट (कामकाज एवं प्रक्रिया) विधेयक 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आठ सदस्यीय पीठ को विवादास्पद कहते हुए खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक पर लगा दी है रोक
वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक पर रोक लगा दी है। संसद से दूसरी बार पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। संविधान के अनुसार, अब राष्ट्रपति के स्वीकृति नहीं देने के बावजूद यह कानून का रूप ले लेगा।