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चेकिंग के नाम पर घंटों वाहन रोककर चुनाव ड्यूटी के नाम पर लोगों को किया जा रहा है प्रताड़ित

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नोएडा। जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। मतदान में भी अब सिर्फ आठ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में पुलिस व जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बरते हुए सड़क पर सुरक्षा का जाल बिछा दिया है, लेकिन यह जाल अब आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। पुलिस समेत चुनाव ड्यूटी में लगे अन्य कर्मी चैकिंग के नियमों को दरकिनार कर रहे है। मुख्य सड़कों समेत विभिन्न जगहों पर सुरक्षाकर्मी चैकिंग के नाम पर लोगों को बेवजह घंटों तक रोककर रखते है, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनने के साथ ही आमजन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

चुनावों में शराब, नगदी समेत अन्य चीजों की तस्करी रोकने के लिए जगह-जगह पुलिस मुस्तैद है। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के लिहाज से 30 फ्लाइंग स्कावयड और 20 स्टेटिक टीमें लगाई हुई है। टीमों में पुलिस के अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी शामिल है। बिना वर्दी कर्मचारियों के एकदम से वाहन के सामने आना लोगों को भ्रम में डाल रहा है। कर्मचारियों के गले में न तो आई कार्ड होता है और पूछे जाने पर वह अपनी पहचान बताने में भी आनाकानी करते है। लोग ऐसे में खुद को डरा हुआ महसूस करने लगे हैं। वहीं, यदि कोई वाहन चालक बिना वर्दी चैकिंग कर रहे कर्मचारी से कोई सवाल करता है तो वह उसके साथ अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में लूट समेत अन्य चीजों का डर बढ़ता जा रहा है।

जाने क्या हैं वाहन चालकों के सड़क पर अधिकार

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– पुलिस समेत कोई भी कर्मचारी गाड़ी से चाबी खींचकर आपको नहीं रोक सकते।

– पुलिस वाहन को रोकने के लिए चालक का हाथ नहीं पकड़ सकती।

– चार पहिया वाहन के सामने अचानक बैरीकेड्स नहीं लगा सकती।

– चालक बिना वर्दी चैकिंग कर रहे कर्मचारी से उसका आई कार्ड या अन्य पहचान मांग सकते हैं, जिसे कर्मचारी को दिखाना ही होगा।

– यदि सड़क पर चाबी खींचकर या दबाव देकर पुलिस या ट्रैफिक वार्डन आपको रोकते हैं तो वाहन चालक के पास अधिकार होता है कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी शिकायत कर सके।

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चुनाव के दौरान सड़कों पर चलने के नियम

– कोई भी वाहन चालक 50 हजार से अधिक नगदी लेकर नहीं चल सकता

– यदि कोई 50 हजार से ज्यादा नगदी लेकर चल रहा है तो उसके पास इसके दस्तावेज होने चाहिए, नहीं तो पुलिस के पास आपके पैसे जब्त करने का पूरा अधिकार रहेगा

– वाहन के शीशों पर काली फिल्म नहीं होनी चाहिए

– यदि पुलिस वाहन को रुकने के लिए इशारा करती है तो तुरंत रूक जाना चाहिए, न रुकने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।

– वाहन में हूटर या लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए।

– यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी

परेशानी होने पर 9971009001 नंबर पर करें कॉल

यातायात डीसीपी गणेश पी साहा ने बताया कि यातायात की ओर से आमजन की सहूलियत के लिए 9971009001 नंबर जारी किया गया है। यदि सड़क पर कोई भी कर्मचारी चालकों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह किसी भी वक्त इस नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनकी परेशानी का तत्काल संज्ञान लिया जाएगा।

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चालकों को कर्मचारी का आई कार्ड देखने का पूरा अधिकार

मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि सड़क पर बिना वर्दी वाहन की चैकिंग कर रहे कर्मचारी का आई कार्ड देखने का चालक को पूरा अधिकार है। यदि किसी चालक को चैकिंग के दौरान कोई गड़बड़ी लगती है तो वह प्रशासन को मामले की जानकारी दे सकते हैं।

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