नई दिल्ली। विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानहानि के इस मामले में उनके खिलाफ जारी समनों को खारिज करने से इन्कार कर दिया था।
एक रैली में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की खंडपीठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। राहुल ने 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी एक रिवीजन पेटिशन दायर कर सकते हैं
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विगत चार अप्रैल को कहा था कि राहुल गांधी इस मामले में एक रिवीजन पेटिशन दायर कर सकते हैं। ताकि हाई कोर्ट का दखल इस समय में अनावश्यक हो जाए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जारी अदालती कार्यवाही के साथ ही उन्हें समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने का भी फैसला किया है।
सावरकर को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता निपेंद्र पांडेय ने गांधी के खिलाफ सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान सावरकर को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था।