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राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी, न्याय यात्रा पर लगेगा ब्रेक, जानें क्या है पूरा मामला

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सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यहां चल रहे मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी मंगलवार को एमपी एमएलए न्यायालय में पेश होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश में ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।

विधि मामलों के जानकार अधिवक्ता प्रदीप मौर्य का कहना है कि जब किसी मामले में न्यायालय समन के जरिए आरोपित को पहली बार तलब करता है तो सरेंडर व जमानत का प्रार्थना पत्र देना होता है। इसलिए इसे सरेंडर भी कहा जा सकता है।

आज हाजिर होने की तारीख

राहुल गांधी के आत्मसमर्पण व जमानत का प्रार्थना पत्र सोमवार को कंप्यूटर अनुभाग में दिया गया, लेकिन जब अपरान्ह दो बजे सुनवाई के लिए न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया तो राहुल के अधिवक्ता ने समर्पण के लिए मौका मांगा। इस पर मंगलवार को हाजिर होने की तिथि दी गई है।

जमानत पर होनी है सुनवाई

अधिवक्ता प्रदीप मौर्य का कहना है कि एक दिन पहले इसलिए प्रार्थना पत्र दिया गया कि पूर्वाह्न ही उनकी जमानत पर सुनवाई हो जाए। जिस दिन कंप्यूटर सेक्शन में प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उस दिन दोपहर बाद दो बजे ही सुनवाई होती है।

इतने बजे पहुंचेंगे राहुल गांधी

मालूम हो कि सोमवार को ही राहुल न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे हैं। शाम को जारी उनके यात्रा कार्यक्रम में सुबह 10 से साढ़े 11 बजे का कार्यक्रम सुलतानपुर न्यायालय के लिए आरक्षित किया गया है। डीएम के हस्ताक्षर से जारी प्रोटोकॉल के अनुसार राहुल गांधी अमेठी के फुर्सतगंज से हेलीकॉप्टर से सुबह 9:45 बजे अमहट हवाई पट्टी पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से न्यायालय को प्रस्थान करेंगे।

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यह है मामला

सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें कुछ दिन पूर्व निर्णय आया। मामले में न्यायाधीश ने राहुल को पेश होने का आदेश दे रखा है। परिवादी का आरोप है कि 15 जुलाई, 2018 को भाजपा कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाई थी। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताए गए हैं, जो जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर थे।

राहुल पर मानहानि का मुकदमा

मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश बीते वर्ष 27 नवंबर को दिया था। इसके बाद उपस्थित होने के लिए तीन बार समन जारी किया गया। पिछली पेशी तिथि (18 जनवरी) पर राहुल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने वकालतनामा दाखिल किया था।

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