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दुष्कर्म के मामले में रवि काना की जमानत याचिका खारिज, अगली सुनवाई 13 अगस्त को

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ग्रेटर नोएडा। नोएडा थाना सेक्टर 39 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने पीड़िता को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 अगस्त तय कर दी है।

रवि काना व उसके साथियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सेक्टर 39 में दर्ज हुआ था। इस मामले में रवि ने जमानत के लिए जिला न्यायालय में याचिका डाली थी। जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद स्क्रैप माफिया ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वहीं कमिश्नरेट पुलिस ने भी स्क्रैप माफिया रवि काना से पूछताछ करने के लिए जिला न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी है। पुलिस सरिया माफिया से पूछताछ कर उसके गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों, मददगारों व काले धंधे में लिप्त लोगों तक पहुंचना चाहती है।

रवि काना इन दिनों लुक्सर जेल में बंद

गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध स्क्रैप और सरिया माफिया रवि काना इन दिनों लुक्सर जेल में बंद है। रवि काना पर 30 दिसंबर 2023 को सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके एक दिन बाद ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला न्यायालय से रवि की सभी मामलों में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस 26 जून को रवि को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दाखिल करेगी। पुलिस अब तक रवि काना की दो सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। इसके साथ ही दो सौ से अधिक वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है।

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