नई दिल्ली। आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को तुगलक रोड थाने में स्थानांतरण की तैयारी मामले में ईडी ने अदालत बताया कि संजय सिंह को मुख्यालय से कही भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने अधिवक्ता डॉ. फार्रूख खान और अधिवक्ता प्रकाश प्रियदर्शी के माध्यम से तुगलक रोड थाने ट्रांसफर करने के खिलाफ खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था।
आप नेता को कहीं नहीं किया जाएगा स्थानांतरित: ED
आप नेता के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अदालत ने ईडी के जांच अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और इस मामले की सुनवाई के लिए दोपहर का वक्त तय किया था। राज्यसभा सदस्य के इस आवेदन पर ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को ईडी मुख्यालय से कही और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अर्जी का निपटारा कर दिया है।
उन्होंने अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) पर आरोप लगाया था कि रिमांड के दौरान ईडी उन्हें मुख्यालय के बजाय तुगलक रोड थाने में स्थानंतरित करने की योजना बना रही है, जबकि रिमांड आदेश में ईडी मुख्यालय में रखने का निर्देश दिया गया था।
ईडी की मंशा पर उठाए थे सवाल
उन्होंने स्थानांतरण के पीछे ईडी की मंशा पर सवाल उठाया है। संजय सिंह के आवेदन पर अदालत ने ईडी जांच अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने संजय सिंह को पांच अक्टूबर को पांच दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था।