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SC से आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत, UP नहीं जा सकेंगे

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गए है. जहां सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्तें की अंतरिम जमानत के बाद शुक्रवार की शाम को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है.दरअसल, आशीष बीते 280 दिनों से जिला कारागार में अपने 13 साथियों के साथ बंद थे. इस बीच सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने तिकुनिया हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर ली थी.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और आशीष मिश्र को शुक्रवार को एक बार फिर से रिहाई मिल गई. जहां उसे एडीजे प्रथम के कोर्ट ने जमानतदारों की वैरिफिकेशन रिपोर्ट मिलने के बाद जिला कारागार से रिहाई का आदेश भेजा है. वहीं, कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर जेल से छूटने के एक हफ्तें में उसे यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा. इस दौरान आशीष केस से जुड़े गवाहों को धमकाने की कोशिश नहीं करेगा. ऐसे में आशीष जहां भी होगा उसे वहां के थाने में हाजिरी लगानी होगी.

14 मार्च को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी जमानत देने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी.इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी. इस दौरान कोर्ट का कहना है कि आशीष कोर्ट को अपनी सारी जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे उसकी निगरानी रखी जा सके. इसके अलावा आशीष को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.

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क्या है मामला?

गौरतलब है कि, लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में बीते साल 2021 को हिंसा हुई थी. उस दौरान गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को रौंद दिया गया था. इस घटना में करीब 4 किसानों की मौत हो गई थी. हालांकि, हिंसा भड़कने के बाद 8 लोगों की जान गई थी. बता दें कि, तीन कृषि कानून के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे. उस दौरान भीड़ ने आशीष मिश्रा की कार के ड्राइवर को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था.

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